शुक्रवार, 1 अगस्त 2008

प्रश्‍न: मैंने कियोस्‍क खोले जाने हेतु बीसियों बार अपना ऑनलाइन पंजीयन एम पी ऑन लाइन पर कराया पर अभी तक मेरे किसी भी आवेदन पर एम पी ऑन लाइन ने कोई कार्यवाही नहीं की है और मेरा कियोस्‍क अधिकृत नहीं किया जा रहा है, मैं क्‍या करूं । - नाम पता प्रकाशित न करें

प्रश्‍न: मैंने कियोस्‍क खोले जाने हेतु बीसियों बार अपना ऑनलाइन पंजीयन एम पी ऑन लाइन पर कराया पर अभी तक मेरे किसी भी आवेदन पर एम पी ऑन लाइन ने कोई कार्यवाही नहीं की है और मेरा कियोस्‍क अधिकृत नहीं किया जा रहा है, मैं क्‍या करूं । - नाम पता प्रकाशित न किये जाने की विनय की गयी है

उत्‍तर : वैसे कियोस्‍क सेण्‍टर्स का कोई खास अर्थ नहीं हैं, और आप कियोस्‍क सेण्‍टर के बजाय '' ई सेण्‍टर'' या कॉमन सर्विस सेण्‍टर खोलें तो बेहतर होगा । वर्तमान में कार्यरत कियोस्‍क केवल म.प्र. शासन की वर्तमान सेवाओं तक सीमित हैं और वह भी जबरन बलपूर्वक बाध्‍यकारी सेवाओं तक सीमित हैं, (हमारी सूचनाओं के मुताबिक संभवत:इस संचालन के विरूद्ध जनहित याचिका निकट भविष्‍य में आ रही है)

आप अपने कियोस्‍क सम्‍बन्‍धी पंजीयनों को एकत्र कर स्‍वयं एक याचिका न्‍यायालय में प्रस्‍तुत कर सकते हैं, भ्रष्‍टाचार निवारण की योजना में भ्रष्‍टाचार एक संगीन बात है और अक्षम्‍य है, पहले आप चाहें तो सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग कर म.प्र. शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से आपके आवेदनों पर सम्‍पादित कार्यवाही का विवरण व दस्‍तावेज प्राप्‍त कर लें (जो कि किसी भी न्‍यायायिक कार्यवाही में आपको मददगार होंगें) इसके बाद सीधे न्‍यायालयीन कार्यवाही कर सकते हैं, आ चाहें तो सीधे ही पुराने पंजीयनों के आधार पर ही न्‍यायायिक प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं, मामला भ्रष्‍टाचार व अनसुनेपन से सम्‍बन्धित है, अत: बेहतर है कि भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या भारत के प्रधानमंत्री को ऑन लाइन शिकायत भी भेज दें, इससे समस्‍या का त्‍वरित निवारण संभव होगा ।

कॉमन सर्विस सेण्‍टर या ई सेण्‍टर खोलने हेतु म.प्र. के विधानसभा चुनाव पश्‍चात ही कोई कार्यवाही करें, हमारी सूचनाओं के मुताबिक सर्विस सेण्‍टर एजेन्‍सी के टेण्‍टर और टेण्‍डरों की शर्त पालन में भारी धांधली व व्‍यापक भ्रष्‍टाचार हुआ है (इस योजना में कुछ परिवर्तन भी किये जा रहे हैं) अत: अधिक संभव है, सर्विस सेण्‍टर एजेन्‍सी के टेण्‍डर दोबारा होकर, पात्र एजेन्सियों को ही इसका क्रियान्‍वयन मिले । वैसे अभी स्‍टेट वाइड एरिया नेटवर्क, और स्‍टेट सर्वर तथा जिला स्‍तरीय एससीए सर्वर अभी स्‍थापित नहीं हुये हैं, दूसरी ओर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(अ) का पालन अभी म.प्र. में कहीं नहीं हुआ है, अत: म.प्र. के सरकारी विभाग अभी इस हैसियत में नहीं हैं कि कॉमन सर्विस सेण्‍टर अपना काम शुरू कर सकें, दूसरे यदि राज्‍य सरकार बदलती है तो पूरी प्रक्रिया नये सिरे से प्रारंभ होगी, म.प्र. के लिये इस प्रक्रिया को पुन: अपनाना ही आवश्‍यक होगा । सो अभी प्रतीक्षा ही बेहतर होगी । कॉमन सर्विस सेण्‍टर्स पर हम आलेख श्रंखलाबद्ध प्रकाशित कर रहे हैं, आप इसे पढ़ते रहें ।

 

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