शनिवार, 5 जुलाई 2008

हाईकोर्ट का आदेश : प्रायवेट भवनों पर लगे होर्डिंगों से विज्ञापन शुल्क वसूल किया जावेगा

हाईकोर्ट का आदेश : प्रायवेट भवनों पर लगे होर्डिंगों से विज्ञापन शुल्क वसूल किया जावेगा

ग्वालियर दिनांक 04 जुलाई 2008-  नगर निगम ग्वालियर निजी सम्पत्तियों पर लगे होर्डिंगों के लिये विज्ञापन एजेसियों से विज्ञापन शुल्क वसूल कर सकेगा। उक्त आशय के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय, 0प्र0 मैन सीट जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक  03.07.2008 द्वारा दिये गये हैं। उक्त वसूली 31 मार्च 2007 से प्रभावशील होगी। नगर निगम को इस नये कर से लगभग 75 लाख से एक करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा।

       माननीय उच्च न्यायालय, 0प्र0 मैन सीट जबलपुर के समक्ष लंबित याचिका क्र. 10017/2007/पी.आई.एल. में पारित आदेश दिनांक 03.07.2008 जो कि माननीय मुख्य न्यायधिपति माननीय श्री ए.के. पटनायक एवं न्यायमूर्ति माननीय श्री संजय यादव द्वारा आदेश पारित किया गया है जिसके द्वारा नगर निगम ग्वालियर को प्रायवेट सम्पत्तियों पर लगे होर्डिंगों का एडवरटाईजरमेन्ट टैक्स वसूल करने का निर्देश दिया गया है।

       उक्त आशय की जानकारी नगर निगम के अभिभाषक पी.डी. बिदुआ द्वारा जनसम्पर्क के माध्यम से दी गई। उन्होंने बताया कि ग्वालियर एडवरटाईजर एसोसियेशन द्वारा बनाई गई विज्ञापन नीति में निजी मकानों एवं सम्पत्तियों पर लगाये जाने वाले होर्डिंगों पर आरोपित शुल्क के विरूद्व में उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका दायर की गई थी।

       नगर निगम ग्वालियर की ओर से प्रकरण में पैरवी निगम अभिभाषक पी.डी. बिदुआ द्वारा की गई। निगम की विज्ञापन नीति लागू हो जाने के बाद अनुमानत: एक करोड़ रू. प्रतिवर्ष की आय होगी।

 

कोई टिप्पणी नहीं: