गुरुवार, 4 दिसंबर 2008

विदेशी समाचार पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन संबंधी दिशा-निर्देश

विदेशी समाचार पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन संबंधी दिशा-निर्देश

       केन्द्र सरकार ने समाचार और सार्वजनिक समाचारों पर टीका-टिप्पणियों संबंधी विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन की अनुमति देने का फैसला किया है । समाचार और करंट अफेयर्स श्रेणी में आने वाली विदेशी पत्रिकाओं को भारतीय प्रकाशक विदेशी निवेश या उसके बिना प्रकाशित कर सकेंगे । सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से समय-समय पर जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी मार्ग-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा 26 प्रतिशत होगी ।

 

       इस श्रेणी मे सिर्फ वही पत्रिकाएं शामिल होंगी जो दैनिक नहीं हैं और समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियां करती हैं । इसके तहत कोई भी भारतीय कम्पनी विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण प्रकाशित कर सकेगा लेकिन वह भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत होना चाहिए । आवेदक भारतीय कंपनी के निदेशक बोर्ड में कम-से-कम तीन-चौथाई निदेशक तथा सभी प्रमुख कार्यकारी अधिकारी और संपादकीय कर्मचारी भारतीय होने चाहिए ।

 

          आवेदन फार्म और आवेदन प्रक्रिया तथा नियमों व शर्तों का पूर्ण विवरण मंत्रालय की वेबसाइट   www.mib.nic.in पर उपलब्ध है ।

 

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