जन शिकायतों के त्वरित व समयबद्ध निराकरण के लिए शिकायत विण्डो से होगा शिकायतों का निपटारा
खास खबर
मुरैना 27 नवम्बर 2007 // राज्य शासन की मंशा के अनुरूप जन शिकायतों के त्वरित एवं स्थाई निराकरण हेतु मुरैना जिले में नवाचार के तहत प्रक्रिया को सरल बनाया गया है । यह व्यवस्था न्यायिक और पुलिस विभाग को छोड़कर समस्त विभागों पर लागू की गई है ।
कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि शिकायतों के निराकरण हेतु लागू इस नवीन प्रक्रिया के तहत शिकायत विण्डों पर रखी पंजी में क्रमानुसार आवेदन पत्र इन्द्राज किये जायेंगे । इसमें आवेदक का नाम, आवेदन के संक्षिप्त तथ्य, बिण्डो पर तैनात कर्मचारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर और विभाग का नाम अंकित रहेगा । आवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवेदक को आवेदन निराकरण पर्ची तत्काल अथवा डाक के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी । शिकायत विण्डों से प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पर्ची आवेदन सहित संबंधित विभाग में पहुंचने पर उसे पंजी में दर्ज किया जायेगा और आवेदन पर अनुक्रम नम्बर का उल्लेख किया जायेगा । आवेदन पत्र का निर्धारित समय-सीमा में आवेदक को विधिवत सुनने के पश्चात निराकरण किया जायेगा और इससे आवेदक को अवगत कराया जायेगा । निराकरण की प्रति शिकायत विण्डों पर भेजी जायेगी, जहां उसे पंजी में दर्ज कर शिकायत को विलोपित करने की कार्रवाई की जायेगी ।
इस व्यवस्था के तहत जिला कलेक्टर कार्यालय में सहायक ग्रेड-2 श्री सोवरन सिंह सिकरवार, मुख्य प्रभारी लिपिक के रूप में कार्य करेंगे तथा प्रस्तुत आवेदन पत्रों को पेड पर तथ्य सहित पूर्ति कर अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर सहित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । सक्षम अधिकारी के पर्ची पर हस्ताक्षर कराने के बाद सहायक क्रमांक-1 के माध्यम से आवेदन निराकरण पर्ची आवेदक को सौंपी जायेगी । सहायक ग्रेड-3 श्री त्रिलोक शिवहरे मुख्यमंत्री, मंत्री , सांसद आदि जन प्रतिनिधि से प्राप्त पत्रों को उक्तानुसार इन्द्राज कर कार्रवाई करेंगे ।
सहायक क्रमांक-1 श्री खुशेन्द्र उपाध्याय सहायक ग्रेड-3 मुख्य लिपिक से प्राप्त आवेदन पर्ची और आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित विभाग के नाम से संधारित की गई पंजी में दर्ज करेंगे और वितरण के लिए पत्र वाहक को सौंपेंगे । सहायक क्रमांक-2 श्री महेन्द्र राजौरिया सहायक ग्रेड-3 जिला कार्यालय से संबंधित विभाग को भेजे गये आवेदन के निराकरण का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसे पंजी में दर्ज करेंगे और कार्रवाई से सक्षम अधिकारी को अवगत करायेंगे । सहायक क्रमांक-3 श्री रामसेवक पाराशर सहायक ग्रेड-3 प्रारूप ' स ' में पंजी संधारित करेंगे, जिसमें निराकृत आवेदनों का ब्यौरा दर्ज रहेगा । कम्प्यूटर संचालक श्री सुरेश सिंह सोलंकी, भृत्य श्री पूरन यादव और श्री चिरोंजी लाल भी इस व्यवस्था के तहत तैनात रहेंगे ।
जिले के अन्य कार्यालय कलेक्टर कार्यालय से भेजे गये आवेदन पत्रों का निराकरण कराने का उत्तर दायित्व निर्धारित करते हुए कर्मचारियों व भृत्य को तैनात करेंगे और इसकी सूचना पत्र के माध्यम से जिला कार्यालय को देंगे । इन कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे नियमित इन पत्रों को गतिशील बनाये रखें और जिला कार्यालय से सतत संपर्क में रह कर आवेदन प्राप्त करने और निराकृत आवेदनों को विलोपित कराने तक की कार्रवाई करायें । सभी विभाग प्रारूप ' ब' पर पंजी संधारित कर आवेदन का नियमानुसार निराकरण करेंगे।
भूमि विवाद के आवेदन जिला कार्यालय की भू- अभिलेख शाखा को प्रेषित किये जायेंगे । इन आवेदन पत्रों को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी अथवा तहसीलदार को भेजा जायेगा । जो म.प्र.भू- राजस्वसंहिता के अधीन आवेदन पत्रों का प्रारूप ' ब' में इन्द्राज करनिराकरण की कार्रवाई करेंगे । ग्रामीण विकास के आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रेषित किये जायेंगे, जो संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद के माध्यम से निराकरण करायेंगें ।
जन शिकायतों के निराकरण हेतु लागू इस नवाचार के लिए 30 नवम्बर तक सभी व्यवस्थायें पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए गये हैं । यह व्यवस्था 1 दिसम्बर 07 से प्रभावशील हो जायेगी । इस प्रक्रिया के माध्यम से आवेदक के आवेदन का त्वरित और स्थाई निराकरण सम्भव हो सकेगा और आवेदन करने के लिए लगातार कार्यालय में चक्कर लगाने के अपव्यय से बच सकेगा ।